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इंदौर। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी TRAI की ओर से मोबाइल नंबर पोर्ट के लिए नया नियम लागू किया जा रहा है, जो देशभर में 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। इसे लेकर 14 मार्च को नोटिफिकेशन जारी किया गया था। मोबाइल नंबर पोर्ट के लिए 9वीं बार संशोधन किया गया है, जिसके मुताबिक अब मोबाइल नंबर पोर्ट के लिए यूजर्स को 7 दिनों का इंतजार करना होगा। ट्राई ने मोबाइल फोन नंबर से होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए नया नियम लागू किया है। सिम कार्ड स्वैपिंग की घटनाओं को देखते हुए ट्राई की ओर से नया नियम लागू किया गया है।
कैसे काम करेगा नया नियम
ट्राई ने मोबाइल नंबर पोर्ट की रिक्वेस्ट को 7 दिनों के अंदर खारिज करने का ऑप्शन दिया है। इसी के लिए यूनीक पोर्टिंग कोड यानी UPC को जारी करने में देर किया जा रहा है। नए नियम के तहत अगर सिम कार्ड स्वैपिंग और सिम बदलने के 7 दिनों के अंदर यूपीसी कोड नहीं भेजा जाएगा। मतलब अब कोई आपने सिम कार्ड को तुरंत इश्यू कराकर उसका गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। मतलब कोई फर्जी नया सिम इश्यू कराकर उसका गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा।



