उत्तराखंड: सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की वसूली प्रदर्शनकारियों से ही
उत्तराखंड में सरकार ने दंगों और दंगाइयों से निपटने के लिए अध्यादेश लागू किया है. इस अध्यादेश के मुताबिक दंगाइयों ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो इसकी कीमत उन्हीं से वसूली जाएगी. इसके लिए उन पर आठ लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. साथ ही दंगा नियंत्रण में होने वाले खर्च को भी उठाना पड़ेगा.
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उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिखा एक्स पर लिखा,प्रदेश की शांति व्यवस्था भंग करने वालों की अब खैर नहीं दंगों और अशांति फैलाने के मामलों में सख्ती से रोक लगाने के उद्देश्य से आज कैबिनेट बैठक के दौरान एक विशेष ट्रिब्यूनल के गठन को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है. दंगों के दौरान होने वाले सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की क्षतिपूर्ति दंगाइयों से ही की जाएगी. प्रदेश की शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और एक ऐसी नज़ीर बनाएंगे जिससे देवभूमि की पवित्र भूमि को कलंकित करने वाले दंगाइयों की पीढ़ियां भी वर्षों तक याद रखेंगी. उत्तराखंड सरकार ने ये अध्यादेश नैनीताल जिले में हाल में हुई हिंसा के बाद जारी किया है. पिछले दिनों यहां एक मदरसे को हटाने के बाद भड़की हिंसा में कई लोगों की मौत हो गई थी.


