नियमों के उल्लंघन पर आरबीआई ने चार बैंकों पर लगाया 2.22 करोड़ रुपये का जुर्माना

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नियमों के उल्लंघन पर आरबीआई ने चार बैंकों पर लगाया 2.22 करोड़ रुपये का जुर्माना

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने विभिन्न नियमों के उल्लंघन के मामलों में चार प्रमुख बैंकों—आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और आईडीबीआई बैंक—पर कुल 2.22 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई आरबीआई द्वारा शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक बयान के तहत की गई है।

RBI ने इंडियन बैंक और महिंद्रा FIN पर लगाया भारी जुर्माना, इस बैंक का किया  लाइसेंस रद्द | Rbi Imposed Heavy Fine On Indian Bank And Mahindras Nbfc  Cancelled The License Of

बैंकों पर लगाया गया जुर्माना इस प्रकार है:

  • आईसीआईसीआई बैंक:
    सबसे अधिक जुर्माना 97.80 लाख रुपये का लगाया गया है। यह दंड बैंक द्वारा बैंकिंग मानकों के उल्लंघन के चलते लगाया गया।
  • बैंक ऑफ बड़ौदा:
    ग्राहक सेवाओं में कमी के कारण इस बैंक पर 61.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
  • आईडीबीआई बैंक:
    किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़ी अनियमितताओं के चलते बैंक पर 31.80 लाख रुपये का दंड लगाया गया है।
  • बैंक ऑफ महाराष्ट्र:
    ‘नो योर कस्टमर’ (KYC) नियमों के उल्लंघन पर इस बैंक पर भी 31.80 लाख रुपये का जुर्माना लगा है।

आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई नियामकीय अनुपालन सुनिश्चित करने की प्रक्रिया का हिस्सा है और इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है।

Abhilash Shukla (Editor)
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