शिक्षक भर्ती घोटाला में ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, 25 हजार शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने के आदेश

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नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाला में 25 हजार शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश दिए हैं। इससे पहले हाईकोर्ट ने नियुक्तियां रद्द करने का फैसला दिया था।

चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने इस बारे में पिछले साल आए हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है।। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट आई थी। इस मामले में 120 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल हुई थीं। हाईकोर्ट ने अप्रैल 2024 में सभी नौकरियों को रद्द करते हुए इन लोगों से ब्याज समेत पूरा वेतन वसूलने के लिए भी कहा था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो लोग नौकरी कर रहे थे, उन्हें वेतन लौटाने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2016 में हुई पूरी नियुक्ति प्रक्रिया जोड़तोड़ और धोखे से भरी थी।

उल्लेखनीय है कि 2016 में स्टेट स्कूल सर्विस कमीशन के जरिए हुई भर्ती के लिए 23 लाख से ज्यादा लोगों ने परीक्षा दी थी। 25 हजार से ज्यादा भर्तियों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने में नई भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो पिछले उम्मीदवार बेदाग थे, उन्हें नई भर्ती प्रक्रिया में कुछ रियायत दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मानवीय आधार पर एक दिव्यांग कर्मचारी को नौकरी जारी रखने की अनुमति दी है। बाकी दिव्यांग उम्मीदवारों को नई भर्ती प्रक्रिया में कुछ रियायत देने के लिए कहा है। हाई कोर्ट ने पूरे घोटाले की सीबीआई जांच को भी चुनौती दी थी, जिस पर 4 अप्रैल को सुनवाई होगी।

Ardhendu Bhushan (Consulting Editor)
Ardhendu Bhushan (Consulting Editor)http://www.hbtvnews.com
Ardhendhu Bhushan is a senior consulting editor with extensive experience in the media industry. He is recognized for his sharp editorial insight and strategic guidance.

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