भोपाल। मॉडल ट्विशा शर्मा का दोबारा पोस्टमार्टम नहीं होगा। दोबारा पोस्टमार्टम कराने की अर्जी को भोपाल की कोर्ट ने खारिज कर दिया। ट्विशा के परिवार ने मांग की थी कि दिल्ली के एम्स में सेकेंड पोस्टमार्टम हो।
कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि शव का दोबारा पोस्टमार्टम नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने परिजनों को यह राहत दी है कि वे ट्विशा के पार्थिव शरीर को मध्य प्रदेश में किसी भी सुरक्षित स्थान या शवगृह में सुरक्षित रख सकते हैं।
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शव को चाहिए माइनस 80 डिग्री तापमान
ट्विशा के शव को भोपाल एम्स में माइनस 4 डिग्री तापमान में रखा जबकि एम्स ने कहा है कि शव को गलने से बचाने के लिए माइनस 80 डिग्री तापमान की जरूरत है,जो भोपाल में नहीं है। ट्विशा के परिजनों और उनके अधिवक्ता अंकुर पांडे ने आरोप लगाया था कि पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के शरीर पर मौजूद चोट के निशानों को छिपाने की कोशिश की गई है। उन्हें आशंका थी कि ससुराल पक्ष के रसूख के कारण भोपाल में जांच प्रभावित हो सकती है, इसलिए वे शव को दिल्ली एम्स ले जाना चाहते थे।
सीएम यादव से भी मिले थे परिजन
ट्विशा के परिजनों ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाते हुए परिवार को पूरा भरोसा दिया था कि राज्य सरकार इस हाई-प्रोफाइल मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई को पत्र लिखेगी। यदि परिजन चाहते हैं, तो पार्थिव शरीर को दिल्ली एम्स ले जाने के लिए सरकारी परिवहन सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। हालांकि, मुख्यमंत्री ने मुलाकात के दौरान ही यह साफ कर दिया था कि दोबारा पोस्टमार्टम का अंतिम फैसला अदालत के अधिकार क्षेत्र में है।
परिजनों ने लगाए हैं कई आरोप
ट्विशा के परिजनों का आरोप है कि संक्षिप्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उस फंदे या वस्तु का भी उल्लेख नहीं था, जिससे ट्विशा 12 मई की रात कटारा हिल्स स्थित घर में लटकी मिली थीं। भले ही कोर्ट ने दोबारा पोस्टमार्टम की अनुमति नहीं दी है, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) की जांच और मुख्यमंत्री द्वारा सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद, अब पुलिस पर फरार आरोपी पति समर्थ सिंह (अधिवक्ता) और सास गिरीबाला सिंह के खिलाफ सख्त और पारदर्शी कार्रवाई करने का भारी दबाव है।
पति समर्थ सिंह अभी भी है फरार
ट्विशा 12 मई की रात को भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में अपने ससुराल में मृत पाई गई थी। इसके बाद पुलिस ने उसके पति वकील समर्थ सिंह और उसकी सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज हत्या और उत्पीड़न के आरोपों से संबंधित एक एफआईआर दर्ज की। गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत मिल चुकी है। पति की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी है, लेकिन वह फरार चल रहा है।


