नवरात्र से लागू होगा जीएसटी 2.0: दो स्लैब, लग्जरी सामान पर 40% टैक्स, कंपनियों ने घटाए दाम
नवरात्र के पहले दिन से लागू होने जा रही जीएसटी 2.0 व्यवस्था में अब सिर्फ दो मुख्य दरें होंगी—5% और 18%। लग्जरी और विलासितापूर्ण वस्तुओं पर अलग से 40% कर लगाया जाएगा, जबकि तंबाकू और उससे जुड़े उत्पाद 28% से अधिक उपकर की श्रेणी में बने रहेंगे। नई दरें सोमवार से लागू होंगी।
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वर्तमान में जीएसटी चार स्लैब (5%, 12%, 18% और 28%) में वसूला जाता है। सरकार ने व्यापार और उद्योग जगत को निर्देश दिया है कि नई दरों का पूरा लाभ ग्राहकों तक पहुंचाया जाए।
त्योहारी सीजन से पहले कई कंपनियों ने कीमतों में कटौती शुरू कर दी है।
इलेक्ट्रॉनिक्स,डेयरी उत्पाद, ऑटोमोबाइल कंपनियों ने दाम काम किए हैं
महिंद्रा एंड महिंद्रा ने एसयूवी की कीमतों में कमी के साथ अतिरिक्त प्रोत्साहन देने की घोषणा की है।
भारतीय रेलवे ने रेल नीर की कीमत घटा दी है। अब एक लीटर की बोतल 15 की बजाय 14 रुपये और आधा लीटर 10 की बजाय 9 रुपये में मिलेगी। आईआरसीटीसी और अन्य ब्रांडों की पेयजल बोतलों के दाम भी समान रहेंगे।
सरकार ने संशोधित जीएसटी दरों से जुड़ी शिकायतों के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के इनग्राम पोर्टल पर विशेष श्रेणी बनाई है, जिसमें ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, ई-कॉमर्स, एफएमसीजी और अन्य सेक्टर शामिल हैं।



