केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से ख़ारिज
सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने वाली याचिका को ख़ारिज कर दिया है.याचिका में कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल की शराब नीति मामले में गिरफ़्तारी के बाद मुख्यमंत्री पद से हटा देना चाहिए. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका ख़ारिज कर दी.
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपंकर दत्ता ने कहा कि कोर्ट इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के फ़ैसले में दख़ल नहीं दे सकती. खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में कोई क़ानूनी अधिकार नहीं है.सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर दिल्ली के उपराज्यपाल चाहते हैं, तो वे इस मामले में दख़ल दे सकते हैं, लेकिन कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा.प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए गिरफ़्तार किया था.
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