राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाली को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाली को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता अशोक पांडे पर एक लाख का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने याचिका को निराधार बताते हुए कहा कि इस तरह की याचिकाएं दाखिल करना अदालत का वक़्त बर्बाद करना है । याचिकाकर्ता ने लोकसभा सचिवालय की अधिसूचना रद्द करने की मांग की थी । पांडे का कहना था कि आपराधिक केस में दोषी जब तक बरी न हो जाए, तब तक उनकी सदस्यता बहाल नहीं हो सकती। मानहानि केस में राहुल गांधी अभी बरी नहीं हुए हैं,सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने दोषसिद्धि पर रोक लगाई है जिसके चलते राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने का रास्ता साफ हो गया था।
👉 यह भी पढ़ें:
- विनेश फोगाट को सुप्रीम कोर्ट से भी एशियन गेम्स के ट्रायल में शामिल होने की मिली मंजूरी
- आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: खाना खिलाने वालों की भी तय होगी जिम्मेदारी
- टीएमसी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, कोर्ट ने मतगणना में केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति को सही ठहराया
- सुप्रीम कोर्ट में बोले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा-मुझे गिरफ्तार कर जलील करने की जरूरत नहीं



