नई दिल्ली। इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी सोनम रघुवंशी को निर्देश दिया है कि या तो आत्मसमर्पण करो नहीं तो जमानत रद्द कर देंगे। कोर्ट ने सुझाव दिया कि जब निचली अदालत में गवाहों के बयान दर्ज हो रहे हैं, सोनम को सरेंडर कर देना चाहिए। इसके बाद उसकी जमानत पर पुनर्विचार किया जा सकता है।
मंगलवार को न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ मेघालय हाईकोर्ट के सोनम की रिहाई बरकरार रखने के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। कोर्ट ने सुझाव दिया कि निचली अदालत में गवाहों के बयान दर्ज होने तक सोनम को अंतरिम अवधि में आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। इसके बाद वह उसकी जमानत पर पुनर्विचार कर सकती है। अदालत ने कहा कि आपके लिए दो विकल्प हैं- या तो हम विचार करके मैरिट के आधार पर आदेश पारित कर दें या हम आपको गवाहों के बयान और जांच होने तक अंतरिम अवधि में आत्मसमर्पण करने का आदेश दें। हम आपको चौंकाना नहीं चाहते। दूसरा विकल्प आपके लिए बेहतर हो सकता हैष यह टिप्पणी अदालत सोनम के वकील से यह पता लगाने के लिए कहने के बाद आई कि क्या वह जमानत पर आगे विचार किए जाने तक आत्मसमर्पण करने को तैयार हैं।
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कोर्ट ने गुरुवार तक का दिया समय
कोर्ट ने कहा कि इसमें इतनी बहस की आवश्यकता नहीं है. यदि आप आगे बहस करना चाहती हैं तो हम आपकी बात सुनेंगे। उम्मीद है कि आप सही रुख अपना सकेंगी। जब सोनम के वकील ने बताया कि निचली अदालत ने उन पर शिलांग में रहने और प्रतिदिन कार्यवाही में उपस्थित होने की कड़ी शर्तें लगाई हैं तो अदालत ने कहा कि वह इन कारकों को ध्यान में रखेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को गुरुवार तक आत्मसमर्पण के बारे में अपनी इच्छा बताने के लिए कहा है।



