इंदौर में फायर सेफ्टी जांच में कनाड़िया रोड क्षेत्र के 4 भवनों को सील कर दिया गया है। यह कार्रवाई नगर निगम द्वारा फायर सेफ्टी मानकों की कड़ी अनदेखी के कारण की गई है। जांच में यह पाया गया कि इन भवनों में बैंक, क्लिनिक, मेडिकल स्टोर, जिम, हेयर सैलून और प्ले स्कूल जैसी विभिन्न गतिविधियां संचालित हो रही थीं।
कनाड़िया रोड क्षेत्र में फायर सेफ्टी जांच के दौरान 4 भवन सील
3 अक्टूबर 2026 को नगर निगम इंदौर की टीम ने कनाड़िया रोड के व्यावसायिक और संस्थागत भवनों में फायर सेफ्टी जांच की। इस दौरान 4 प्रमुख भवनों में अग्नि सुरक्षा के आवश्यक उपकरण और व्यवस्थाएं अनुपस्थित पाई गईं। नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल के निर्देश पर अपर आयुक्त प्रखर सिंह की अगुवाई में यह कार्रवाई की गई।
👉 यह भी पढ़ें:
- इंदौर छावनी में रोड चौड़ीकरण के लिए बुलडोजर फिर चला, मथुरावाला बिल्डिंग के हिस्से तोड़े
- इंदौर हाईकोर्ट का सख्त आदेश: अवैध होर्डिंग पर निगम को 4 हफ्ते में फैसला लेना होगा
- इंदौर में राजस्व रिकॉर्ड में गड़बड़ी, 2.46 करोड़ की रसीदें काटीं गईं
- मूसाखेड़ी और पिपल्याहाना में 269 अवैध बाधक निर्माण हटाने की तैयारी
- शिवाजी महाराज की प्रतिमा विवाद में लोग थाने पहुंचे, निगम जिम्मेदार

सील किए गए भवनों में विविध व्यावसायिक गतिविधियां
जांच में पता चला कि सील किए गए पहले भवन में एक्सिस बैंक, एक होम्योपैथिक क्लिनिक, मेडिकल स्टोर और दो व्यावसायिक कार्यालय थे। दूसरे भवन में इक्विटस फाइनेंस बैंक, अपोलो फार्मेसी, पांच क्लिनिक, सेटिन क्रेडिटकेयर नेटवर्क का कार्यालय और संपदा कार्यालय चल रहे थे।
तीसरे और चौथे भवन की स्थिति
तीसरे भवन में कोटक महिंद्रा बैंक, बीएसएफ जिम, डॉ. मंजू पाटीदार का क्लिनिक, समीर हेयर सैलून और लिटिल मिलेनियम प्ले स्कूल थे। चौथे भवन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चार चार्टर्ड अकाउंटेंट कार्यालय और आठ डॉक्टरों के क्लिनिक संचालित थे।
फायर सेफ्टी मानकों का उल्लंघन और कारण
जांच में यह स्पष्ट हुआ कि इन भवनों में स्वीकृत नक्शे और नियमों का उल्लंघन हुआ है। आपातकालीन निकास, फायर फाइटिंग सिस्टम, फायर अलार्म और अग्निशमन जल व्यवस्था जैसी अनिवार्य सुरक्षा व्यवस्थाएं ग़ायब थीं। इसी कारण इन भवनों को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया।
फायर सेफ्टी नियमों का पालन क्यों जरूरी है
फायर सेफ्टी नियमों का अनुपालन आम जनता की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। अग्निकांड की घटनाओं से बचाव के लिए यह जरूरी है कि हर व्यावसायिक और सार्वजनिक भवन में सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन हो। इंदौर प्रशासन इस दिशा में लगातार निगरानी कर रहा है।
आगे क्या हो सकता है इस कार्रवाई का असर
सील किए गए भवनों के संचालकों को आवश्यक सुधार कर फायर सेफ्टी मानकों का पालन करना होगा। इसके बिना उन्हें पुनः भवन खोलने की अनुमति नहीं मिलेगी। यह कार्रवाई अन्य व्यवसायों के लिए भी एक चेतावनी है कि वे सुरक्षा नियमों की अनदेखी न करें।



