भोपाल। मध्य प्रदेश में अब बस सफर महंगा हो गया है। ट्रांसपोर्टरों द्वारा हड़ताल की चेतावनी देने के बाद राज्य सरकार के परिवहन विभाग ने बसों के अधिकतम यात्री किराये में बढ़ोतरी करते हुए नया राजपत्र जारी कर दिया है। दरअसल सरकार ने सोचा कि हड़ताल से यात्रियों को काफी परेशानी होगी, इसलिए किराया वृद्धि का फैसला लिया गया।
2021 से नहीं बढ़ा था किराया
ट्रासपोर्टरों का कहना है कि 2021 से बस का किराया नहीं बढ़ा था। सरकार ने यात्रियों को असुविधा न हो और उन पर भार न पड़े इसलिए बीच का रास्ता निकाला। अब मात्र 75 पैसे की वृद्धि की गई है। सरकार ने यह फैसला इसलिए भी लिया कि हड़ताल के कारण यात्रियों को परेशानी होती।
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अब दो रुपए प्रति किलोमीटर देने होंगे
अब अब सामान्य बसों का अधिकतम किराया 2 रुपये प्रति यात्री प्रति किलोमीटर होगा, जबकि न्यूनतम किराया 10 रुपये तय किया गया है। पहले यह दर 1.25 रुपये प्रति किलोमीटर थी यानी किराये में 75 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। नई दरों के अनुसार यदि कोई यात्री 100 किलोमीटर की यात्रा करता है तो उसे पहले अधिकतम 125 रुपये किराया देना पड़ता था, जबकि अब उसे 200 रुपये तक किराया देना होगा।
अलग-अलग श्रेणियों के लिए नई दरें
नोटिफिकेशन के मुताबिक रात्रिकालीन सामान्य बस सेवा का किराया सामान्य दर से 10 प्रतिशत अधिक होगा। वहीं डीलक्स (नॉन एसी) बसों में 25 प्रतिशत, स्लीपर बसों में 40 प्रतिशत, डीलक्स एसी बसों में 50 प्रतिशत और सुपर लग्जरी एसी कोच में 75 प्रतिशत तक अधिक किराया लिया जा सकेगा। हालांकि डीलक्स, स्लीपर और लग्जरी बसों पर अलग से नाइट चार्ज नहीं लगेगा। एक्सप्रेस बस सेवाओं पर भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।
बस ऑनर्स एसोसिएशन ने दी थी चेतावनी
मध्य प्रदेश बस ऑनर्स एसोसिएशन ने किराया नहीं बढ़ाने पर हड़ताल की चेतावनी के बाद लिया गया है। दो दिन पहले परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह और विभागीय अधिकारियों के साथ एसोसिएशन की बैठक हुई थी, जिसमें किराया बढ़ाने पर सहमति बनी थी। इसके बाद सरकार ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
सुपर लग्जरी बस में सबसे ज्यादा
नई व्यवस्था में सुपर लग्जरी कोच (एसी) को साधारण मंजिली बस के किराये की तुलना में अधिकतम 75 प्रतिशत अतिरिक्त किराया लेने की अनुमति होगी। वहीं एसी डीलक्स बस के लिए यह सीमा 50 प्रतिशत और स्लीपर बस के लिए 40 प्रतिशत अधिक निर्धारित की गई है। नॉन-एसी डीलक्स बस में साधारण बस के किराये से 25 प्रतिशत तक और रात्रि बस सेवा में 10 प्रतिशत तक अधिक किराया लिया जा सकेगा।
सिटी बसों पर नहीं होगा लागू
परिवहन विभाग के निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि यह व्यवस्था सिटी बसों को छोड़कर अन्य गाड़ियों के लिए है। यानी शहरों में संचालित सिटी बस सेवाओं का किराया इस निर्देश के आधार पर स्वतः निर्धारित नहीं होगा।
यह है नई दरें
-सामान्य बसें: मूल किराया ₹2.00 प्रति किमी (न्यूनतम किराया ₹10)
-रात्रि बस सेवा: सामान्य निर्धारित किराए से 10% अधिक
-डीलक्स बस (नॉन ए.सी.): सामान्य किराए से 25% अधिक
-स्लीपर बस: सामान्य किराए से 40% अधिक
-डीलक्स बस (ए.सी.): सामान्य किराए से 50% अधिक
-सुपर लग्जरी कोच (ए.सी.): सामान्य किराए से 75% अधिक
इन सेवाओं पर अतिरिक्त शुल्क नहीं
-डीलक्स, स्लीपर और लग्जरी बसों पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त नाइट चार्ज नहीं वसूला जाएगा।
-एक्सप्रेस बस सेवाओं के लिए भी यात्रियों को कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा।
2021 से नहीं बढ़ा था किराया
-सुपर लग्जरी कोच (ए.सी.): सामान्य किराए से 75% अधिक
इन सेवाओं पर अतिरिक्त शुल्क नहीं
-डीलक्स, स्लीपर और लग्जरी बसों पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त नाइट चार्ज नहीं वसूला जाएगा।
-एक्सप्रेस बस सेवाओं के लिए भी यात्रियों को कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा।



