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कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय का प्रोफेसर यौन उत्पीड़न मामले में दोषी करार, सजा के साथ लगा जुर्माना

उत्तरी कश्मीर के सोपोर की अदालत ने वडूरा यौन उत्पीड़न मामले में प्रोफेसर को दोषी पाया है और एक साल की कैद के साथ-साथ 15000 रुपये जुर्माना लगाया है
शेर-ए-कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय में एक छात्रा ने विश्वविद्यालय में विभाग के प्रमुख पर बार-बार यौन उत्पीड़न करने की शिकायत की थी.
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सोपोर, आदिल मुश्ताक बंदे ने बुधवार को यौन उत्पीड़न के लिए कृषि संकाय, वडूरा के कृषि विस्तार और संचार विभाग के प्रमुख मुश्ताक अहमद डार को एक साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई..

सीजेएम कोर्ट सोपोर के सहायक लोक अभियोजक मिर्जा जाहिद खलील ने बताया, आरोपी को एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है. मामला ९ महीने पुराना है



