इंदौर के कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय को सुप्रीम कोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक, कोर्ट में पेश किया माफीनामा

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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर कार्टून बनाकर विवादों में आए इंदौर के कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने पुलिस को अगले आदेश तक मालवीय को गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया है। उनकी जमानत पर अगली सुनवाई अब 15 अगस्त के बाद होगी।

उल्लेखनीय है कि सोमवार को न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की डबल बेंच ने मालवीय की अग्रिम जमानत याचिका पर तत्काल राहत देने से मना कर दिया था। उन्हें माफी मांगने के लिए मंगलवार तक का समय दिया गया था। हेमंत मालवीय हाईकोर्ट इंदौर से राहत नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। सुनवाई के दौरान मालवीय की एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने कोर्ट के समक्ष उनका माफीनामा पेश किया। उन्होंने कहा- व्यक्ति किसी चीज के बारे में आलोचनात्मक राय रख सकता है, यह कोई अपराध नहीं है। इस बीच एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने कुछ स्क्रीन शॉट भी कोर्ट के समक्ष रखे। इस पर आपत्ति लेते हुए एडवोकेट ग्रोवर ने कहा- ये सब इस एफआईआर से संबंधित नहीं है। नटराज ने कहा कि जिस तरह से कार्टूनिस्ट मालवीय ने यह किया है, वह साफ तौर पर एक अपराध है। वह किसी भी तरह की रियायत के हकदार नहीं हैं। मालवीय की वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि मालवीय ने 2025 में इस तरह के कार्टून नहीं बनाए और एफआईआर दर्ज होने के बाद तो बिलकुल नहीं।

संघ को पीएम के सामने झुका दिखाया था

हेमंत मालवीय के जिस कार्टून पर विवाद चल रहा है। उसमें उन्होंने संघ की यूनिफॉर्म पहने एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री के सामने झुके हुए दिखाया है। जिसके शॉर्ट्स नीचे खींचे हुए हैं और उसका निचला हिस्सा दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री को गले में स्टेथोस्कोप लटकाकर हाथ में इंजेक्शन लिए दिखाया गया है।

Ardhendu Bhushan (Consulting Editor)
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