मोहाली। विवादित पादरी बजिंदर सिंह को मोहाली कोर्ट ने रेप के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। इससे पहले 28 मार्च को कोर्ट ने बजिंदर को इस केस में दोषी करार दिया था, सजा आज सुनाई गई। यह मामला 2018 का है।
इस मामले में पीड़िता का कहना है कि वह पिछले 7 साल से न्याय की गुहार लगाते हुए कोर्ट और पुलिस के चक्कर काट रही थी। पीड़िता ने दावा किया कि उसके जैसी और भी कई महिलाएं हैं, जिसका पादरी बजिंदर सिंह शोषण करता था। पीड़िता ने दावा किया कि बजिंदर सिंह धर्म के नाम पर लोगों का बेवकूफ बना रहा था। धर्म परिवर्तन के लिए बजिंदर सिंह को बाहर से हवाला का पैसा भी आता था। शिकायतकर्ता ने कहा कि खुद को पादरी बताने वाला बजिंदर सिंह एक दरिंदा है और उसे कम से कम 20 साल की सजा होनी चाहिए।
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कपूरथला पुलिस ने 22 वर्षीय महिला की ओर से उसके खिलाफ लगाए गए उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया है। सिंह ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया था।इससे पहले पुलिस ने 25 मार्च को पादरी के खिलाफ मारपीट और अन्य आरोपों में मामला दर्ज किया था। इससे कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर पादरी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह कथित तौर पर एक महिला से बहस कर रहा था और उसे थप्पड़ मार रहा था। वो इस दौरान महिला पर पहले किताब फैंकता है और फिर उसके पास जाकर मारपीट करता है।


