दिल्ली सरकार ने स्कूल फीस नियंत्रण के लिए ऐतिहासिक विधेयक को दी मंज़ूरी

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दिल्ली सरकार ने स्कूल फीस नियंत्रण के लिए ऐतिहासिक विधेयक को दी मंज़ूरी

सीएम रेखा गुप्ता ने कैबिनेट बैठक में लिया बड़ा फैसला, पैरेंट्स को मिलेगी राहत

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दिल्ली सरकार ने कैबिनेट बैठक में दिल्ली स्कूल फ़ीस एक्ट को मंज़ूरी दे दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि यह नया विधेयक राजधानी के सभी स्कूलों में फीस से जुड़ी समस्याओं को हल करने और अभिभावकों को राहत देने के उद्देश्य से लाया गया है।

दिल्ली में निजी स्कूलों की फीस वृद्धि पर शिक्षा विभाग सख्त - News18 हिंदी

पहली बार फीस वृद्धि पर सख्त प्रावधान
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक किसी भी सरकार ने स्कूल फीस वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं किया था। इस बिल के तहत दिल्ली के 1677 स्कूलों—चाहे वे सहायता प्राप्त हों, निजी हों या गैर सहायता प्राप्त—सभी पर नई गाइडलाइन लागू की जाएगी।

अभिभावकों की शिकायतों के बाद उठाया गया कदम
रेखा गुप्ता ने बताया कि बीते दिनों से अभिभावक, स्कूल प्रशासन और छात्रों के बीच फीस को लेकर विवाद चल रहा था। कई स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से फीस बढ़ाए जाने की शिकायतें मिली थीं। इस पर कार्रवाई करते हुए अधिकारियों और जिलाधिकारियों को स्कूलों में भेजा गया, जिन्होंने अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपी।
सीएम ने कहा, “दिल्ली सरकार ने एक ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय लिया है। आज जो मसौदा विधेयक पास हुआ है, वह दिल्ली के शैक्षणिक इतिहास में पहला ऐसा कानून होगा जो पूरी तरह से पारदर्शी और अभिभावकों के हित में होगा।”

Abhilash Shukla (Editor)
Abhilash Shukla (Editor)http://www.hbtvnews.com
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