नई दिल्ली। राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई नहीं की। इस याचिका में लैंड फॉर जॉब मामले के मुकदमे पर रोक की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है, पहले वहां अपनी बात रखें।
उल्लेखनीय है कि 29 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने मुकदमे पर रोक से मना कर दिया था। एफआईआर निरस्त करने की उनकी याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया था। लालू की याचिका अभी हाई कोर्ट में लंबित है। लालू पर आरोप है कि 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहते नौकरी के बदले जमीनें लीं। उन्हें अपने परिवार और सहयोगियों के नाम ट्रांसफर करवाया। मई 2022 में दर्ज एफआईआर में लालू के अलावा उनकी पत्नी और परिवार के कुछ और सदस्यों के भी नाम हैं। याचिका में लालू ने निचली अदालत की कार्रवाई रोकने की मांग की थी। उन्होंने एफआईआर निरस्त करने और 2022, 2023 और 2024 में दाखिल 3 चार्जशीट को रद्द करने की मांग भी की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने सुनवाई से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि हाई कोर्ट आपकी याचिका का जल्द निपटारा करे।


