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इंदौर। उज्जैन से इंदौर आ रही इंटरसिटी बस में मंगलवार को आग लगने की घटना के बाद अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (AICTSL) ने बस ऑपरेटर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। AICTSL ने बस संचालक दिलराज मनमीत ट्रांसपोर्टेशन प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए बस का स्टेज कैरिज परमिट निरस्त करने के लिए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) को पत्र भेजा है।
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उल्लेखनीय है कि 6 अक्टूबर को करीब 12 बजे उज्जैन-इंदौर मार्ग पर सांवेर रोड, पंधरीपिपल्या के पास बस क्रमांक MP13 P2922 में आग लग गई थी। घटना को गंभीर और यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से चिंताजनक मानते हुए AICTSL के कार्यकारी निदेशक ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।
पूरी बस जलकर हो गई खाक
घटना की सूचना मिलने के करीब 45 मिनट बाद फायर ब्रिगेड की चार गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। फायर फाइटर्स ने कड़ी मशक्कत के बाद लगभग डेढ़ घंटे में आग पर पूरी तरह काबू पाया। हालांकि, तब तक पूरी बस जलकर खाक हो चुकी थी और केवल उसका लोहे का चेचिस ही शेष बचा।
यात्रियों को सुरक्षित उतारा
घटना की सूचना मिलते ही AICTSL और बस ऑपरेटर के समन्वय से सभी यात्रियों को बिना किसी विलंब के बस से सुरक्षित उतारा गया और उनके स्थानांतरण की व्यवस्था की गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची और आग पर नियंत्रण की कार्रवाई की गई। घटना में किसी यात्री, चालक, परिचालक अथवा अन्य व्यक्ति के घायल होने की सूचना नहीं मिली। निरीक्षण के दौरान किसी जनहानि की जानकारी भी सामने नहीं आई।
फिटनेस और फायर सेफ्टी की होगी जांच
AICTSL ने घटना को गंभीरता से लेते हुए बस की तकनीकी और वैधानिक स्थिति की जांच के निर्देश दिए हैं। इसके तहत वाहन के फिटनेस प्रमाण-पत्र, अग्नि सुरक्षा उपकरण, आपातकालीन निकास, टायरों की स्थिति, विद्युत वायरिंग, बीमा और पीयूसी समेत अन्य वैधानिक अनुपालनों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है। AICTSL ने आरटीओ को भेजे पत्र में बस के स्टेज कैरिज परमिट क्रमांक MP2025-SC-0347A, जिसकी वैधता 4 अप्रैल 2025 से 3 अप्रैल 2030 तक बताई गई है, के निरस्तीकरण पर विचार करते हुए नियमानुसार कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।
बस ऑपरेटर को नोटिस भेज मांगा जवाब
घटना के संबंध में AICTSL ने बस ऑपरेटर को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। नोटिस में आग लगने के कारणों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है। AICTSL ने स्पष्ट किया है कि घटना की पूरी जिम्मेदारी बस संचालक की होने के कारण नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा आग लगने के कारण और बस को हुई क्षति का आकलन करने के लिए यांत्रिक एवं अग्नि-क्षति परीक्षण कराने की बात भी कार्रवाई रिपोर्ट में कही गई है।
निरस्त होगा बस का परमिट
घटना के बाद अब बस के परमिट पर भी कार्रवाई की तलवार लटक गई है। AICTSL ने RTO से परमिट निरस्त करने की प्रक्रिया पर विचार करने को कहा है। ऐसे में जांच में यदि फिटनेस या अन्य सुरक्षा मानकों में गंभीर खामी सामने आती है तो संचालक के खिलाफ और कड़ी कार्रवाई हो सकती है।



