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अब बिना जानकारी दिए बैंक नहीं काट सकेंगे फास्टैग कनेक्शन, एनएचएआई ने जारी किए नए दिशा निर्देश
अब कोई भी बैंक ग्राहक को पूर्व सूचना दिए बिना उसका फास्टैग अकाउंट या कनेक्शन बंद नहीं कर सकेगा। यदि किसी उपयोगकर्ता को दस्तावेज अपलोड करने में परेशानी होती है, तो बैंक ग्राहक से संपर्क कर उसकी सहायता करेगा
ग्राहक अब अपने बैंक से जुड़ी केवाईवी समस्याओं या शिकायतों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग हेल्पलाइन नंबर 1033 पर संपर्क कर सकते हैं।
फास्टैग उपयोगकर्ताओं के लिए सरल हुई केवाईवी प्रक्रिया
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (IHMCL) ने फास्टैग से जुड़ी संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं।
मुख्य बदलाव इस प्रकार हैं:
- गैर-अनुपालन वाले वाहनों की फास्टैग सेवाएं बंद नहीं की जाएंगी।
- ग्राहकों को केवाईवी प्रक्रिया पूरी करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा।
- बैंक ग्राहकों को एसएमएस द्वारा समय-समय पर याद दिलाएंगे।
- कार, जीप और वैन की साइड फोटो अपलोड करना अब जरूरी नहीं होगा — केवल फ्रंट व्यू (नंबर प्लेट और फास्टैग दिखती हुई) तस्वीर पर्याप्त होगी।
- वाहन संख्या, चेसिस नंबर या मोबाइल नंबर डालने पर आरसी विवरण स्वचालित रूप से भर जाएगा।
- यदि एक ही मोबाइल नंबर पर कई वाहन पंजीकृत हैं, तो ग्राहक अपने वाहन का चयन स्वयं कर सकेंगे।
अब बार-बार बदलना नहीं पड़ेगा फास्टैग
नए नियमों के तहत, अब ग्राहकों को बार-बार नया फास्टैग लेने की जरूरत नहीं होगी। पहले से जारी फास्टैग तब तक मान्य रहेगा, जब तक वह ढीला न हो जाए या उसके दुरुपयोग की शिकायत न मिले। एनएचएआई का कहना है कि इन नए नियमों से देशभर के फास्टैग उपयोगकर्ताओं को बेहतर सुविधा और पारदर्शी सेवा का लाभ मिलेगा।



