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डोनाल्ड ट्रंप ‘हश मनी’ केस में दोषी करार
न्यूयॉर्क की एक अदालत ने फैसला सुनाया है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ‘हश मनी’ केस में दोषी ठहराना सही है। यह फैसला ट्रंप की दलील को खारिज करते हुए आया, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मिली इम्युनिटी का हवाला दिया था।
ट्रंप की दलील
ट्रंप के वकीलों ने तर्क दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत राष्ट्रपति को उनके आधिकारिक कार्यकाल के फैसलों पर आपराधिक सजा से छूट प्राप्त है।
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सुप्रीम कोर्ट के जुलाई 2020 के फैसले में कहा गया था कि राष्ट्रपति के तौर पर किए गए आधिकारिक फैसलों पर आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती।
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ट्रंप की टीम ने इस आधार पर केस खारिज करने की मांग की थी।
कोर्ट का फैसला
न्यूयॉर्क की अदालत ने यह स्पष्ट किया कि यह मामला ट्रंप के राष्ट्रपति पद के आधिकारिक फैसलों से संबंधित नहीं है।
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ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने 2016 के चुनावों से पहले एडल्ट फिल्म स्टार को चुप रहने के लिए गुप्त रूप से भुगतान किया था।
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अदालत ने कहा कि यह एक निजी मामला है और इसे आधिकारिक कार्यों के दायरे में नहीं लाया जा सकता।



