नई दिल्ली। हॉस्पिटल से नवजात बच्चा चोरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा फैसला दिा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकारों को सख्ती बरतने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि जिस हॉस्पिटल से कोई नवजात बच्चा चोरी हो, सबसे पहले उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए।
उल्लेखनीय है कि वाराणसी और उसके आसपास के अस्पतालों में हुई बच्चा चोरी की घटनाओं के आरोपियों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2024 में जमानत दे दी थी। इसके खिलाफ बच्चों के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुनते हुए इसका दायरा बढ़ा दिया था। कोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ डेवेलपमेंट से रिपोर्ट मांगी थी। अब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जे बी पारडीवाला की अध्यक्षता वाली बेंच ने आरोपियों की जमानत रद्द कर दी है। कोर्ट ने इस बात को फैसले में दर्ज किया है कि यह देशव्यापी गिरोह था। इसके चुराए हुए बच्चे पश्चिम बंगाल, झारखंड और राजस्थान तक से बरामद हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को समाज के लिए खतरा बताया और कहा कि इन्हें जमानत देना हाई कोर्ट के लापरवाह रवैये को दिखाता है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के आदेश को चुनौती न देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की भी आलोचना की है।
सभी राज्य सरकारों को दिए निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामले में भारतीय इंस्टीट्यूट की तरफ दिए गए सुझावों को अपने फैसले में जगह दी है। कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को कहा है कि उसे पढ़ कर अमल करें। एक अहम निर्देश देते हुए कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई महिला बच्चे को जन्म देने के लिए हॉस्पिटल आती है और वहां से नवजात बच्चा चोरी हो जाए, तो सबसे पहले हॉस्पिटल का लाइसेंस सरकार को रद्द कर देना चाहिए। इससे ऐसी घटनाओं पर रोक लगेगी।


