पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती मामला: धरने पर बैठे नौकरी गंवाने वाले
कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने सोमवार को शिक्षक भर्ती घोटाले से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई के बाद साल 2016 में स्कूल सेवा आयोग की ओर से चुने गए क़रीब 25 हज़ार से अधिक शिक्षकों और गै़र-शिक्षण कर्मचारियों को नौकरियों से हटा दिया.अदालत ने उस साल की पूरी भर्ती प्रक्रिया ही रद्द कर दी है. इससे अपनी मेरिट के बल पर नौकरी पाने वाले उम्मीदवारों में भारी हताशा और नाराज़गी है.कोर्ट ने ये भी कहा है कि 2016 के नियुक्ति पैनल की मियाद ख़त्म होने के बाद जिन लोगों को नौकरी मिली उन्हें 12 फ़ीसदी सूद के साथ पैसे सरकार को लौटाने होंगे.




