इंदौर। शहर के भवंस प्रॉमिनेंट स्कूल के चेयरमैन समीर मीर के खिलाफ उनकी पत्नी ने केस दर्ज कराय है। पत्नी का आरोप है कि उन पर नमाज पढ़ने और इस्लाम कबूल करने के लिए दबाव बनाया गया। एमआईजी थाना पुलिस ने मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के तहत गंभीर धाराओं के तह स्कूल के चेयरमैन पर केस दर्ज कर लिया है।
तुलसी नगर निवासी महिला ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी समीर मीर से साल 2006 में हिंदू रीति–रिवाजों से हुई थी। शादी के बाद उनके दो बच्चे हैं। लगभग 4 साल पहले समीर के व्यवहार में अचानक बदलाव आने लगा। वह नमाज पढ़ने लगे और उन्होंने अपना पहनावा भी पूरी तरह बदल लिया। इसके बाद उन्होंने मुझ पर भी नमाज पढ़ने और इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। महिला का आरोप है कि जब उसने समीर की बात नहीं मानी, तो साल 2020 में उसे घर से निकाल दिया। इसके बाद वह निपानिया इलाके में रहने लगी। इस दौरान समीर कई बार उससे मिलने आया और हर बार इस्लाम कबूलने का दबाव बनाया। साल 2024 में दोनों के बीच एक बार समझौता भी हुआ, इसलिए पुलिस में इसकी शिकायत नहीं की। बाद में समीर ने धर्म परिवर्तन को उसकी शर्त बना दिया, जिसे पीड़िता ने अस्वीकार कर दिया। 13 मार्च 2025 को समीर ने फिर से उनके घर जाकर धमकी दी। इसके बाद दोनों के बीच विवाद होने लगे। इससे परेशान होकर महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने समीर मीर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296, 115(2), 351(3) एवं मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3/5 के अंतर्गत मामला दर्ज किया है।
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