इंदौर। इंदौर-देवास रोड पर पिछले दिनों लगे लंबे जाम में 3 लोगों की मौत का मामला हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में पहुंच गया है। सोमवार को इस पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने एनएचएआई से 7 दिनों में जवाब मांगा है।
देवास के एडवोकेट आनंद अधिकारी ने शुक्रवार को यह दायर की थी। मामले में जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस बिनोद कुमार द्विवेदी की युगल बेंच ने सुनवाई की। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि मामले की सुनवाई अगले सप्ताह होगी, तब तक भारी वाहनों को डायवर्ट करने के लिए जो अंतरिम व्यवस्था की गई है, वह जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने एनएचएआई, पुलिस कमिश्नर, कलेक्टर को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जवाब मांगा है। टोल कंपनी और सड़क बनाने वाली कंपनी को भी पक्षकार बनाने के आदेश दिए हैं। एनएचएआई से कहा गया है कि वे सड़क बनाने वाले ठेकेदार और टोल कांट्रैक्टर को नोटिस जारी करें।
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