पीएफआई से जुड़ी 6 संपत्तियों और बैंक खाते की जब्ती कोर्ट ने हटाई

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पीएफआई से जुड़ी 6 संपत्तियों और बैंक खाते की जब्ती कोर्ट ने हटाई

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की कोर्ट ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से जुड़ी छह संपत्तियों और एक बैंक खाते की जब्ती को वापस ले लिया है। इससे पहले जून में कोर्ट 10 अन्य संपत्तियों की ज़ब्ती हटा चुकी थी।

ये संपत्तियां और बैंक खाता एनआईए ने 2022 में आरएसएस नेता श्रीनिवासन की हत्या और पीएफआई की संदिग्ध गतिविधियों से जुड़े मामले में जब्त किए थे।

National Investigation Agency - Wikipedia

कोर्ट ने इस महीने छह अलग-अलग आदेशों में बताया कि जब्ती हटाई गई संपत्तियां त्रिवेंद्रम एजुकेशन ट्रस्ट, हरितम फाउंडेशन पूवंचिरा, पेरियार वैली चैरिटेबल ट्रस्ट अलुवा, वल्लावुनाड ट्रस्ट पलक्कड़, चंद्रगिरी चैरिटेबल ट्रस्ट कासरगोड और नई दिल्ली स्थित सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) से संबंधित हैं।

एनआईए का कहना था कि पीएफआई पेरियार वैली और वल्लावुनाड हाउस में हथियार प्रशिक्षण देता था। हालांकि, कोर्ट ने पाया कि ट्रस्ट के सदस्यों की पीएफआई की गतिविधियों में सीधी भागीदारी साबित नहीं हो सकी। इसी आधार पर ज़ब्ती हटाई गई।

जून में भी कोर्ट ने मलप्पुरम, अलप्पुझा, कोल्लम, पथानमथिट्टा, त्रिशूर, वायनाड, कोझीकोडे, पलक्कड़ और एर्नाकुलम में 10 संपत्तियों की ज़ब्ती वापस ले ली थी। संपत्ति मालिकों और ट्रस्ट सदस्यों का तर्क था कि उनका पीएफआई से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है।

Abhilash Shukla (Editor)
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