तमिलनाडु के 9 पुलिसवालों को  मौत की सजा, हिरासत में पिता-पुत्र की मौत के मामले में मदुरै कोर्ट ने सुनाया फैसला

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मदुरै। सथानकुलम कस्टोडियल किलिंग मामले में मदुरै कोर्ट ने इस मामले के दोषी सभी 9 पुलिसकर्मियों को मौत की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले को रेयररेस्ट ऑफ रेयर माना है। इसकी सुनवाई फर्स्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज जी मुथुकुमारन की अदालत में हुई। न्यायालय ने सभी 9 आरोपी पुलिसकर्मियों को मामले में दोषी माना। कोर्ट ने कहा कि यह मामला अत्यधिक क्रूरता को दर्शाता है।

कोर्ट ने सभी 9 पुलिसकर्मियों को 2020 में थूथुकुडी के सथानकुलम में दो व्यापारियों पी जयराज और उनके बेटे बेनिक्स की पुलिस हिरासत में यातना और मौत का दोषी पाया गया था। दोषी ठहराए गए नौ पुलिसवालों में तत्कालीन इंस्पेक्टर एस श्रीधर, सब-इंस्पेक्टर पी रघु गणेश और के बालकृष्णन, हेड कांस्टेबल एस मुरुगन और ए सामीदुरई और कांस्टेबल एम मुथुराजा, एस. वेल मुथु, एस. चेल्लादुरई और एक्स थॉमस फ्रांसिस शामिल हैं।

वर्ष 2020 का है मामला

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 19 जून, 2020 को जब जयराज अपने बेटे के मोबाइल शोरूम में थे, तभी आरोपी पुलिसकर्मी उन्हें कथित तौर पर कोविड-19 कर्फ्यू के समय के बाद भी दुकान खुली रखने के आरोप में पुलिस स्टेशन ले गए। जब बेनिक्स स्टेशन गए और अपने पिता को रिहा करने का अनुरोध किया तो आरोपी पुलिसवालों ने बेनिक्स के सामने ही जयराज के साथ दुर्व्यवहार किया। इसके कारण बेनिक्स और पुलिसवालों के बीच झगड़ा हो गया। इस घटना के बाद पिता-पुत्र की जोड़ी को पुलिस ने पूरी रात स्टेशन पर बेरहमी से यातना दी। बाद में सथानकुलम के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया और अगले दिन बिना उचित चिकित्सा उपचार दिए उन्हें कोविलपट्टी उप-जेल में डाल दिया गया। उनकी तबीयत जल्द ही बिगड़ गई। बेनिक्स की मौत 22 जून 2020 को सरकारी कोविलपट्टी अस्पताल में हो गई और जयराज का निधन उसके एक दिन बाद हो गया।

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