इंदौर। वॉइस ऑफ डीसी के नाम से सोशल मीडिया पर डेली कॉलेज की छवि धूमिल करने के आरोपियों को कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। इस मामले में संदीप पारेख, रंजीत सिंह नामली एवं मानवीर बायस के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। इन लोगों ने अग्रिम जमानत के लिए जिला न्यायालय में याचिका लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
जिला एवं सत्र न्यायालय, इंदौर ने सुनवाई के बाद 10 अप्रैल 2026 को आदेश पारित करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। उल्लेखनीय है कि कुछ समय पहले वॉइस ऑफ डीसी के माध्यम से सोशल मीडिया पर डेली कॉलेज को लेकर हर दिन कोई न कोई खबर चलती थी। इसमें वर्तमान बोर्ड से लेकर प्रिंसिपल तक पर आरोप लगाए गए थे। इसके खिलाफ डेली कॉलेज प्रबंधन ने संदीप पारेख, अनुराग जैन, रंजीत सिंह नामली एवं मानवीर बायस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि इन लोगों ने “Voice Of DC” नाम से फर्जी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म संचालित कर संस्था की छवि को धूमिल किया है। इसके साथ ही भ्रामक जानकारी फैलाने और जनमानस को गुमराह करने के गंभीर आरोप भी लगाए गए थे। इस पेज के माध्यम से डेली कॉलेज जैसे प्रतिष्ठित संस्था की छवि धूमिल करने का योजनाबद्ध तरीके से साजिश की गई थी। आपत्तिजनक और भद्दे तरीके से टीचर्स और संस्था की छवि को पेश किया जा रहा था।


