मनोज बाजपेयी की फिल्म घूसखोर पंडत के टाइटल पर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त, कहा-किसी भी वर्ग को अपमानित करना गलत

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नई दिल्ली। एक्टर मनोज बाजपेयी की नई फिल्म घूसखोर पंडत का विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नेटफ्लिक्स और फिल्ममेकर नीरज पांडे से घूसखोर पंडत टाइटल पर सफाई मांगी और उनसे कहा कि वे कोर्ट को बताएं कि वे इसे नया नाम देने का प्रस्ताव कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि ऐसे नाम अक्सर पब्लिसिटी के लिए चुने जाते हैं ताकि विवाद हो।

जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की बेंच ने घूसखोर पंडत के निर्माता को कड़ी फटकार लगाते हुए कहाकिसी भी वर्ग को अपमानित करना गलत है। समाज में पहले ही इतनी दरार है। आप इसे बढ़ावा मत दीजिए। कोर्ट ने नोटिस जारी किया और कहा आपने नाम बदलने की बात कही है, हमें बताइए कि नाम क्या रखने जा रहे हैं? यह भी बताइए कि आपकी फिल्म में किसी वर्ग के बारे में कोई आपत्तिजनक बात है या नहीं?

इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को नेटफ्लिक्स की फ़िल्म घूसखोर पंडत की रिलीज़ और स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने की मांग वाली एक पिटीशन पर सुनवाई की थी। याचिका में दलील दी गई है कि फिल्म का टाइटल और उसका प्रस्तावित कंटेंट बदनाम करने वाला और सांप्रदायिक रूप से आपत्तिजनक है. सुनवाई के दौरान, नेटफ्लिक्स ने कोर्ट को बताया कि मेकर्स फ़िल्म का नाम बदलने को तैयार हैं। प्लेटफ़ॉर्म ने बेंच को भरोसा दिलाया कि टाइटल बदला जाएगा। उसने यह भी कहा कि फ़िल्म से जुड़ा सारा प्रमोशनल मटीरियल सोशल मीडिया से पहले ही हटा दिया गया है।

Ardhendu Bhushan (Consulting Editor)
Ardhendu Bhushan (Consulting Editor)http://www.hbtvnews.com
Ardhendhu Bhushan is a senior consulting editor with extensive experience in the media industry. He is recognized for his sharp editorial insight and strategic guidance.

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