शहर में भारी वाहनों पर रोक, जरूरी सेवा वाले वाहनों के लिए तय हुए नियम, कलेक्टर शिवम वर्मा ने जारी किए आदेश

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इंदौर। एयरपोर्ट रोड पर पिछले दिनों हुई ट्रक दुर्घटना से सबक लेते हुए शहर में भारी वाहनों के प्रवेश की व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने शनिवार शाम को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। कलेक्टर ने यह फैसला जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में चर्चा के बाद लिया है।

कलेक्टर ने अपने आदेश में कहा है कि विगत दिनों शहर में हुई दुर्घटनाओं व पुलिस आदि के माध्यम से अवगत कराया गया कि शहर के अन्दर सभी मार्गों पर बढ़ते यातायात के दबाव को दृष्टिगत रखते हुए शहरी क्षेत्र में प्रतिबंधित भार वाहनों को सख्ती से रोका जाए। लेकिन, यह भी आवश्यक है कि आपातकालीन व्यवस्थाओं से जुड़े वाहन शहर में आते रहें। इसके लिए नए आदेश जारी किए जा रहे हैं। यह ‌आदेश एक माह के लिए जारी किया गया है। एक माह के अंदर कोई आपत्ति नहीं आने पर यह व्यवस्था लागू रहेगी।

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कलेक्टर ने अपने आदेश में यह कहा

1.कलेक्टर ने अपने आदेश में कहा है कि सार्वजनिक सुविधा से जुड़े बड़े आकार के भार वाहनों को शहरी सीमा में पूर्व से निर्धारित प्रतिबंधित समय 09.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक तथा शाम 07.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे के समय को छोड़कर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। पेट्रोल-डीजल, गैस टैंकर आदि आपातकालीन व्यवस्थाओं से जुड़े वाहनों वाहनों की जानकारी पहले से ही पुलिस उपायुक्त, यातायात, नगरीय, इन्दौर को प्रस्तुत की जाना जरूरी है।

2. सहायक पुलिस आयुक्त उक्त वाहनों को निकालने हेतु अलग से व्यवस्था बनाते हुए मार्ग सुनिश्चित करेंगे, ताकि सामान्य यातायात में बाधा उत्पन्न न हो।

3. इस तरह शहर में प्रवेश करने वाले वाहनों के पास वाहन के सम्पूर्ण कागजात यानी रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, फिटनेस आदि वैध अवधि के होना आवश्यक होगा। वाहन चालक का ड्राइविंग लायसेंस वैध अवधि का होना आवश्यक होगा। वाहन चालक यदि नशा करके वाहन चलाता हुआ पाया जाए तो तत्काल वाहन जब्त करते हुए उसके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

4. यह भी सुनिश्चित् किया जाए कि जिन वाहनों को प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश दिया जा रहा है, उनकी संख्या न्यूनतम रखी जाए अर्थात् अत्यन्त आवश्यक होने पर ही वाहन को प्रतिबंधित क्षेत्र में भेजा जाए।

5. उपरोक्त आदेश विभिन्न विभागों तथा जन–सामान्य आदि से प्राप्त सूचनाओं तथा अन्य निष्कर्षों के आधार पर उक्त आदेश को संशोधित किया जा सकेगा। यह आदेश एक माह की अवधि तक प्रभावशील रहेगा, निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति आदि प्राप्त न होने पर यह अधिसूचना स्वतः अमल में आएगी।

सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कई फैसले

सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कई फैसले लिए गए। नवलखा बस स्टैंड को नायता मुण्डला स्थित बस स्टैंड में शिफ्ट किया जाएगा। यह बस स्टैंड जल्द शुरू किया जाएगा। इससे पहले दो दिनों में सभी जरूरी व्यवस्थाएं की जाएंगी। अवैध रूप से संचालित बस स्टैंड के विरूद्ध कार्रवाई की जाए। यात्री बस खड़ी कर सवारी बैठाने वालों के विरूद्ध कार्रवाई की जाए। वाहनों और ड्राइवरों के फिटनेस की जांच होगी। साथ ही लाइसेंस, परमिट सहित अन्य दस्तावेज भी देखे जाएंगे। इसके लिए अभियान चलाकर जांच की जाएगी। जांच और कार्रवाई के लिए टास्क फोर्स बनाया जाएगा। बैठक में स्कूली बसों का सुरक्षित संचालन भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। रालामंडल से अर्जुन बड़ौद तक बन रहे ओवर ब्रिज के सभी डायवर्शन मार्ग पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। यहां खराब होने वाले वाहन को तत्काल हटाया जाएगा। गड्डा होते ही उसे तुरंत भरा जाए, बारिश समाप्ति के तत्काल बाद डामरीकरण शुरू किया जाएगा।

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