नई दिल्ली। कोलकाता आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने उन्हें पक्षकार बाने से इनकार कर दिया। कोलकाता हाईकोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में वित्तीय अनियमितता के मामले की जांच सीबीआई को सौंप दिया था। हाईकोर्ट के इस आदेश को संदीप घोष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
उल्लेखनीय है कि ट्रेनी डॉक्टर के रेप-मर्डर केस के बाद कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर वित्तीय अनियमितता के आरोप लगे थे। कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने घोष को गिरफ्तार किया था। वित्तीय अनियमितता के मामले में ही ईडी ने शुक्रवार को संदीप घोष के कोलकाता और हावड़ा स्थित ठिकानों पर छापेमारी की।
👉 यह भी पढ़ें:
- कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बिगड़े बोल, पीएम मोदी को बता दिया आतंकवादी, फिर खुद ही देने लगे सफाई
- डीसी बोर्ड ने बदल दिया डेली कॉलेज का संविधान, कलेक्टर के पास शिकायत लेकर पहुंचे ओल्ड डेलियंस, एडीएम पवार करेंगे जांच
- कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का केंद्र पर वार, कहा-परिसीमन जोड़ महिला आरक्षण को टाल रही सरकार
आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली ने संदीप घोष पर कई आरोप लगाए थे। अली ने अपनी शिकायत में घोष पर अस्पताल में लावारिस शवों की तस्करी, बायो-मेडिकल कचरे के निपटान, निर्माण निविदाओं में गंभीर गड़बड़ियों के आरोप लगाए थे। 19 अगस्त को संदीप घोष के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया था।


