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किसान आंदोलन;पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने दिया समिति बनाने का आदेश

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किसान आंदोलन;पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने दिया समिति बनाने  का आदेश

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने किसानों के आंदोलन के दौरान हरियाणा पुलिस के बल प्रयोग और उसे अधिकार क्षेत्र की जांच के लिए एक कमेटी बनाए जाने का आदेश दिया है. इस समिति की अगुवाई पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे. इसके साथ ही इसमें एडीजीपी रैंक के दो अन्य सदस्य भी होंगे. इनमें से एक हरियाणा और दूसरे पंजाब से होंगे.

ये समिति एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट जमा करेगी. अपना पक्ष रखने के लिए किसान भी इस समिति का हिस्सा बन सकते हैं. हरियाणा सरकार ये दावा कर रही है कि प्रदर्शनकारियों पर रबड़ बुलेट का इस्तेमाल किया गया था लेकिन पंजाब के नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा की ओर से कोर्ट में दलील दे रहे अधिवक्ता एपीएस देओल ने कहा है कि आंदोलन के दौरान मारे गए शुभकरण सिंह के शरीर से मेटल धातु मिला है.

वकील सतपाल जैन ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से हमने अदालत को बताया कि भारत सरकार ने किसानों के साथ पाँच बार वार्ता की है और आगे भी बातचीत का स्वागत करती है उन्होंने कहा कि कोर्ट को हमने एमएसपी और किसानों को सीधे फायदा पहुंचाने के लिए उठाए गए कदमों की भी जानकारी दी. हरियाणा सरकार ने प्रदर्शन स्थल की कुछ तस्वीरें भी दिखाई जिनमें महिलाएं और बच्चे मोर्चे पर कुछ हथियारों के साथ हैं. इसपर अदालत ने कहा कि बच्चों को स्कूल में होना चाहिए न कि प्रदर्शन में.

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Editor

Abhilash Shukla

A Electronic and print media veteran having more than two decades of experience in working for various media houses and ensuring that the quality of the news items are maintained.

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